निलंबित आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

रांची : भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपनी स्वीकृति दे दी है।
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (क) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (इ) के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।