फिरौती के लिये अपहरण करने वाले चार को मिली उम्रकैद

चार अपराधियों को मिली उम्र कैद की सजा
19.12.17
रांची : सोनाहातु थाना क्षेत्र के चार अपराधियों को फिरौती को लेकर अपहरण करने के आरोप में दोषी पाकर उम्र कैद की सजा दी गई। सजा पाने वालों में अरुण महतो कुलेश्वर महतो अभिमन्यु महतो और नवीन कुमार प्रमाणिक शामिल हैं। न्याययुक्त एसपी दुबे की अदालत में दोषी पाए सभी अभियुक्तों को अलग से 50000 का जुर्माना भी लगाया है।
अभिमन्यु महतो को कोर्ट ने धमकी देने के आरोप में अलग से 5000 यानी कुल 55000 का जुर्माना लगाया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को अलग से 6 माह की सजा काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है।
इन लोगों खिलाफ 18 सितंबर 2007 को सोना है तो थाने में प्रखंड के तत्कालीन कनीय अभियंता योगेंद्र प्रसाद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप है कि यह सभी एकजुट होकर रास्ते में जूनियर इंजीनियर की गाड़ी को रोककर एमसीसी के नाम पर धमकी देते थे और हमेशा हजार रुपया की वसूली करते थे।
4 सितंबर की शाम सवा 6:00 बजे कनीय अभियंता जो लौट रहे थे तो ड्राइवर सहित कनीय अभियंता का अपहरण कर लिया उसे जंगल की ओर ले गया वहां जाकर उससे 5 लाख की फिरौती की मांग की। सभी अभियुक्त कनीय अभियंता को उसके घर ले जाकर छोड़ा और उससे फिरौती के रूप में 300000 रुपए की वसूली की इसके अलावा उससे मोबाइल टाइटन घड़ी सोने की अंगूठी और उसके ड्राइवर से मोबाइल भी छीन ली थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों का बयान दर्ज कराया गया जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 364 ए के तहत दोषी ठहरा कर सजा सुनाई अभिमन्यु महतो को अलग से धमकी देने के आरोप में दोषी पाया औरों से अलग से 2 साल की सजा और 5000 का जुर्माना लगाया गया है।